Bihar Politics: अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, 7 दिन में माफी नहीं मांगी तो...
बिहार: मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा मानहानि नोटिस, 100 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग।

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक बयानबाजी अब कानूनी लड़ाई में बदल गई है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अशोक चौधरी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल करने के लिए झूठे, निराधार और भ्रामक आरोप लगाने का दावा किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर से 7 दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है।
घबराहट में ऊल-जुलूल आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर
मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए ये आरोप उनकी ‘घबराहट और बौखलाहट‘ का परिणाम हैं। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर पर पहले से ही एक मानहानि का मामला (परिवाद वाद संख्या 6989/2025) दायर है, जिसमें पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें 17 अक्टूबर 2025 को पेश होने के लिए समन भेजा है। चौधरी ने आरोप लगाया कि इसी अदालती बुलावे से डरकर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नए ऊल-जुलूल और झूठे आरोप लगाए हैं।
200 करोड़ की संपत्ति और बेटी पर बेनामी का आरोप
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के उन दावों को ‘सरासर झूठ’ बताया, जिनमें उनकी 200 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने उनकी बेटी और समस्तीपुर से सांसद शाम्भवी चौधरी की छवि भी धूमिल करने का प्रयास किया है। पीके ने आरोप लगाया था कि शाम्भवी के नाम पर बेनामी संपत्ति है।
बेटी की संपत्ति वैधानिक, शपथ-पत्र में है जिक्र’: चौधरी
अशोक चौधरी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यह संपत्ति पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त संपत्ति उनकी बेटी शाम्भवी चौधरी द्वारा 21 फरवरी 2021 को अपनी ‘वैधानिक आय एवं संसाधनों’ से खरीदी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख उनके लोकसभा चुनाव के शपथ-पत्र में भी किया गया है, इसलिए इसमें बेनामी का कोई सवाल ही नहीं उठता।
पत्नी के बैंकिंग लेन-देन और ट्रस्ट के आरोपों से भी किया इनकार
मंत्री ने प्रशांत किशोर के उन दावों को भी ‘पूरी तरह असत्य और भ्रामक’ बताया, जिनमें कहा गया था कि उनकी पत्नी श्रीमती नीता केसकर चौधरी और आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी श्रीमती अनीता कुणाल के बीच कोई बैंकिंग लेन-देन हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रस्ट के कार्यों से भी उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध कभी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं।
7 दिन में माफी मांगें, वरना 100 करोड़ का केस
अशोक चौधरी ने कहा कि उनका तीन दशकों का सार्वजनिक जीवन पारदर्शी रहा है। उन्होंने प्रशांत किशोर को चेतावनी देते हुए कहा कि इस 100 करोड़ के मानहानि नोटिस के तहत, उन्हें 7 दिन के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखित और मौखिक रूप से बिना शर्त माफी मांगनी होगी। यदि प्रशांत किशोर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए दीवानी वाद (Civil Suit) और अन्य आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।