
Sheikhpura: राज्य सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया है। इस दौरान सभी दुकानों को प्रातः 6 बजे से अपराहन 2 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बाजारों में लगने वाली भीड़ के मद्देनजर दुकानों को अल्टरनेट डे (वैकल्पिक दिन) में खोलने का निर्देश भी दिया है। इस निर्देश के बाद जिलाधिकारी इनायत खान के द्वारा दुकानों को सिलेसिलेवार ढंग से खोलने के लिये निर्देश जारी किया है। जिसके तहत सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।
प्रथम प्रथम श्रेणी में किराना दुकान, डेयरी, मेडिकल, सभी अस्पताल निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी ई-कॉमर्स, अनाज मंडी, फल-सब्जी मंडी, मीट-मछली, पशु चारा, कृषि कार्य यंत्र, ऑटोमोबाइल्स, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, आवश्यक सेवाएं, ऑटोमोबाइल (टायर, स्पेयर पार्ट्स, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित साइकिल की दुकान), निर्माण सामग्री के भंडारण बिक्री से संबंधित सीमेंट, स्टील, बालू, गिट्टी, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, फिटिंग, लोहे, पेंट सामग्री प्रतिदिन निर्धारित समय में खोले जाएंगे।
श्रेणी 2 के अंतर्गत कपड़े की दुकान, रेडीमेड वस्त्र सहित बर्तन की दुकान, सैलून एवं पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स (पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर एवं मरम्मत की दुकान), टेलर की दुकान प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को निर्धारित अवधि में खोले जाएंगे।
वहीं श्रेणी 3 के अंतर्गत आने वाले दुकान जूता, चप्पल, स्पोर्ट्स, खेलकूद सामग्री, इलेक्ट्रिक यथा (मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी), फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान सहित वैसी दुकानें जो ऊपर की सूची में नहीं है। वो प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सरकार के निर्धारित समय अवधि में ही खोले जाएंगे।
साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि दुकान, प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मी तथा आमजन को सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान के काउंटर पर कर्मियों तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर या साबुन निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी। सोशल डिस्टेंस के मानक के अनुपालन हेतु सफेद सर्किल चिन्हित करना होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दुकानों या प्रतिष्ठानों को स्थाई या अस्थाई तौर पर बंद करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।