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Vice President Election News: भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की बुकलेट, जानिए पूरी प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग की बुकलेट में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, नियम और इतिहास की जानकारी।

Vice President Election News: भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एक खास बुकलेट जारी की है। इस बुकलेट में उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी गई है। यह कदम देश में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बुकलेट में 1952 से 2022 तक हुए 16 उपराष्ट्रपति चुनावों का विवरण भी शामिल है, जो आम लोगों को इस प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

बुकलेट के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सांसद वोट डालते हैं। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और गुप्त मतदान शामिल है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो मतदान के बाद वोटों की गिनती होती है और विजेता की घोषणा की जाती है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत होती है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी शर्तें

उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। साथ ही, उम्मीदवार किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बुकलेट में इन सभी नियमों को आसान भाषा में समझाया गया है, ताकि आम लोग भी इसे समझ सकें।

Vice President Election News: चुनाव आयोग की तैयारियां

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए रिक्ति की घोषणा के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को इस पद को रिक्त घोषित किया। आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में राज्यसभा सचिवालय के महासचिव पीसी मोदी को नियुक्त किया है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा।

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