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Bihar Chunav 2025: बिहार में मतदाता सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संशोधन पर रोक से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया

Bihar Chunav 2025: 7 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया। यह फैसला उन याचिकाओं के जवाब में आया, जिनमें चुनाव आयोग के इस कदम को चुनौती दी गई थी। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इस संशोधन का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। लेकिन कुछ संगठनों और नेताओं ने इसे वोटरों के अधिकारों के खिलाफ बताया है।

Bihar Chunav 2025: क्या है मामला?

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को सुधारने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में मतदाताओं से उनके पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा और कुछ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया बहुत जटिल है और इससे लाखों मतदाताओं, खासकर गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दायर करने वालों की ओर से दलील दी और कहा कि इस संशोधन से कई लोगों के वोटिंग अधिकार छिन सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2025 को तय की। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को विस्तार से देखेगा, लेकिन अभी कोई तत्काल रोक नहीं लगाई जाएगी।

लोगों पर क्या असर होगा?

यह मामला बिहार के उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो मतदान करना चाहते हैं। कई लोग, खासकर गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले, दस्तावेज जमा करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया से गरीब और अनपढ़ लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास जरूरी कागजात नहीं हैं।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट अब 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। तब तक चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया जारी रख सकता है। अगर आप बिहार के मतदाता हैं, तो अपनी वोटर आईडी और दस्तावेजों को तैयार रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है, ताकि आप अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर सकें।

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