
शेखपुरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभारी जिला जज सह एडीजे प्रथम मोहम्मद ग्यासउद्दीन ने गुरुवार से जिले के सिविल कोर्ट में चल रहे सभी वर्चुअल न्यायिक कार्य बंद कर दिया है। साथ ही जिले के कोर्ट परिसर में सभी के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया है। जिला न्यायाधीश ने 24 अप्रैल से लेकर 1 मई तक न्यायिक कार्य और कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगायी है। आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड करने के अलावा कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रभारी जिला जज ने जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अपने आवास से ही अपराधियों को रिमांड करने का आदेश दिया है। सभी कर्मचारियों को अपना मोबाइल फोन को चालू रखने का निर्देश दिया है। ताकि जरुरत पड़ने पर किसी भी समय मोबाइल फोन पर न्यायिक कार्य करने के लिए उन्हें बुलाया जा सके। इसके अलावा जिला विधिज्ञ संघ ने वकीलों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल से लेकर 1 मई तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के कारण कई अधिवक्ता कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।