
बिहार में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में लगातार वृद्धि हो रही है। लोग अस्पतालों में बेड एवं अन्य ऑक्सीजन के लिये जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निजी एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की खबर भी आये दिन सुर्खियां बटोर रही है। इस मामले पर राज्य सरकार ने गम्भीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश पत्रक जारी कर एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया है।
स्वास्थ्य विभाग ने लिखा है कि एम्बुलेंस का दर निर्धारण हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा विस्तृत समीक्षोपरान्त राज्य भर में निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही विभाग ने बताया है कि इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाएँ एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर The Bihar Epidemic Disease Covid-19 regulation में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।