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Bihar Voter list: बिहार वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मंजूर किया

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार में वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश।

Bihar Voter list: बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया में एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए। यह आधार अब 12वें दस्तावेज के तौर पर काम करेगा। इससे लाखों लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना आसान हो जाएगा, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को।

क्या है बिहार SIR प्रक्रिया?

बिहार में वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। इसमें पुरानी लिस्ट से गलत नाम हटाए जाते हैं और नए नाम जोड़े जाते हैं। पहले 11 दस्तावेजों की लिस्ट थी, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। लेकिन आधार कार्ड को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा था। कई लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके आधार को मान्य नहीं माना जा रहा, जिससे वे वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसला

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि आधार कार्ड को पहचान के लिए स्वीकार करें। कोर्ट ने साफ किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन नाम और पता साबित करने के लिए यह ठीक है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को आधार की सच्चाई जांचने का अधिकार होगा।

आरजेडी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि आधार सबसे आम दस्तावेज है। अगर इसे नहीं मानेंगे तो गरीब लोग वोटर लिस्ट से बाहर रह जाएंगे। उन्होंने कुछ लोगों के शपथ पत्र भी दिखाए जहां आधार को ठुकरा दिया गया था। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने माना कि आधार नागरिकता नहीं साबित करता, लेकिन पहचान के लिए इसे लिया जा सकता है।

इस फैसले का क्या असर होगा?

यह फैसला बिहार के लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। अब आधार कार्ड से आसानी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि 11 दस्तावेजों में से सिर्फ पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र ही नागरिकता साबित करते हैं, बाकी नहीं। चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वे जल्द ही अपने अधिकारियों को नए निर्देश देंगे।

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