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Vice President Pension: उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, जगदीप धनखड़ को मिलेगी कितनी पेंशन?

जानें उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं के बारे में

Vice President Pension: नई दिल्ली, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबरें सुर्खियों में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद पेंशन और सुविधाएं तय नियमों के आधार पर दी जाती हैं। यह खबर उन लोगों के लिए खास है जो इस बारे में जानना चाहते हैं।

भारत में उपराष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन का नियम साफ है। उपराष्ट्रपति (वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1956 के तहत, पूर्व उपराष्ट्रपति को मासिक पेंशन दी जाती है। वर्तमान में यह राशि करीब 50,000 रुपये प्रति माह है। इसके अलावा, उन्हें मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधाएं, और सचिवीय सहायता भी मिलती है।

Vice President Pension: कितनी पेंशन मिलेगी?

जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के आधार पर पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक, पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन मिलती है। अगर कार्यकाल अधूरा रहता है, तो पेंशन की राशि कम हो सकती है। फिलहाल, उनकी पेंशन 50,000 रुपये महीना होने की संभावना है। इसके साथ ही, उन्हें सरकारी आवास, गाड़ी, और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

Vice President Pension: अतिरिक्त सुविधाएं

पूर्व उपराष्ट्रपति को पेंशन के अलावा कई सुविधाएं मिलती हैं। इनमें शामिल हैं:-

मुफ्त आवास: दिल्ली में सरकारी बंगला या किराए पर आवास।

चिकित्सा सुविधाएं: मुफ्त इलाज और अस्पताल की सुविधा।

सचिवीय सहायता: कार्यालय और स्टाफ का समर्थन।

यात्रा भत्ता: देश भर में यात्रा के लिए सुविधाएं।

इन सुविधाओं का मकसद पूर्व उपराष्ट्रपति को सम्मानजनक जीवन देना है। हालांकि, अगर इस्तीफा किसी विवाद के कारण हुआ, तो कुछ सुविधाएं सीमित हो सकती हैं।

क्या होगा आगे?

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हुआ है। अगर वे इस्तीफा देते हैं, तो उनकी पेंशन और सुविधाएं नियमों के हिसाब से तय होंगी। अधिक जानकारी के लिए सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करें।

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