
पटना: बिहार सरकार की ओर से एड्स रोगियों को आर्थिक सहायता देने के लिए बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य एड्स से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहारा देना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करना है। योजना का पूरा खर्च बिहार सरकार उठाती है।
हर महीने मिलती है ₹1,500 की सहायता
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना एक मासिक आर्थिक सहायता योजना है। इसके अंतर्गत पात्र एड्स रोगियों को एकमुश्त राशि के बजाय हर महीने ₹1,500 दिए जाते हैं। लंबे समय तक इलाज, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों के कारण मरीजों पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। ऐसे में नियमित सहायता उनके लिए उपयोगी हो सकती है।योजना का पूरा वित्तीय खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है।
योजना का लाभ लेने की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें निर्धारित हैं। आवेदक एड्स रोगी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी शामिल है। आधार कार्ड,मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एड्स मरीज का प्रमाण पत्र, बिहार का आवासीय प्रमाण, बैंक पासबुक जरूरी है।



