फायरिंग मामले में खान सर को अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक; सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी फैसला लंबित

पटना | 9 जून 2026
पटना के चर्चित फायरिंग मामले में प्रसिद्ध शिक्षक खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई या अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में उनके खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा की तथा पुलिस से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। हालांकि, यह अंतिम राहत नहीं है और जमानत याचिका पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।
क्या हैं आरोप?
फायरिंग मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़े आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी।
सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी सुनवाई
इसी मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा गार्डों—दीपक कुमार और तालेवर सिंह—की नियमित जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से मामले में उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार, दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर अदालत का फैसला जल्द आ सकता है। उल्लेखनीय है कि दोनों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
छात्रों का समर्थन भी चर्चा में
मामले को लेकर हाल के दिनों में छात्रों के बीच भी काफी चर्चा रही है। खान सर के समर्थन में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर उनके प्रति अपना समर्थन जताया था। हालांकि, मामले का कानूनी पक्ष अभी न्यायालय के विचाराधीन है।
आगे क्या?
अब इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय आने तक खान सर को अंतरिम राहत प्राप्त है, जबकि उनके सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी अदालत का आदेश आना बाकी है।



