गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत: अंतिम संस्कार के लिए सरकारी मदद, मौत के बाद सरकार देगी ₹3,000
परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर मदद, अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे पैसे

पटना: बिहार सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसी गरीब परिवार में सदस्य की मृत्यु होने पर सरकार अंतिम संस्कार का खर्च देगी। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत पात्र परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
क्या है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना?
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। परिवार में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़े खर्च का इंतजाम तत्काल करना पड़ता है। ऐसे में गरीब परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से पात्र परिवार को ₹3,000 की एकमुश्त अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है।
मृतक की उम्र की कोई सीमा नहीं
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मृतक की उम्र को लेकर कोई सीमा नहीं रखी गई है। यानी BPL परिवार में नवजात शिशु, बच्चा, युवा, वयस्क या बुजुर्ग, किसी भी उम्र के सदस्य की मृत्यु होने पर अनुदान मिल सकता है। इसके लिए यह साबित करना भी जरूरी नहीं है कि मृतक परिवार का कमाने वाला सदस्य या परिवार का मुखिया था।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
बिहार के BPL परिवार से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। आवेदक का बिहार का निवासी होना आवश्यक है।
सरकार उठाती है पूरा खर्च
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का खर्च बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 100 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया जाता है। लाभार्थी को अनुदान प्राप्त करने के लिए किसी तरह का अंशदान या शुल्क देने की जरूरत नहीं होती।



