
पटना: बिहार सरकार ने ईंट-भट्ठा कारोबारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत बकाया टैक्स जमा करने वाले ईंट-भट्ठा संचालकों को ब्याज में पूरी छूट मिलेगी। इसके लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक कारोबारियों को समय पर अपना बकाया टैक्स जमा करना होगा।
21 सितंबर से शुरू होगी योजना
ब्याज माफी योजना के तहत ईंट-भट्ठा कारोबारी 21 सितंबर 2026 से 20 दिसंबर 2026 के बीच अपने बकाया टैक्स का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं। इस दौरान निर्धारित शर्तों के अनुसार बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। इस फैसले से उन ईंट-भट्ठा संचालकों को राहत मिलेगी, जिन पर टैक्स बकाया है और ब्याज जुड़ने के कारण उनकी देनदारी बढ़ गई है। एकमुश्त भुगतान के जरिए कारोबारी अपने पुराने टैक्स बकाये का निपटारा कर सकेंगे।
कारोबारियों को कैसे मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए ईंट-भट्ठा कारोबारियों को तय अवधि के भीतर अपना बकाया टैक्स एक साथ जमा करना होगा। केवल निर्धारित समय सीमा और लागू नियमों के तहत भुगतान करने वाले कारोबारियों को ही ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।
कारोबारियों के लिए यह योजना पुराने टैक्स मामलों को निपटाने का अवसर हो सकती है। इससे बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।



