शेखपुरा जिला में स्वच्छ मतदान हेतु आज जिला सूचना भवन में व्यय प्रेक्षक राजीव कुमार साह के द्वारा मीडिया कोषांग, एमसी एमसी एवं पेड न्यूज का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने इसके संबंध में नोडल पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद को कई आवश्यक निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि 169, शेखपुरा विधानसभा एवं 170, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव खर्च का पंजी संधारण एवं बैंक खाता संधारण करना होगा। इसके तहत भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 (01)के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव से संबंधित के लिए एक अलग पंजी संधारित करना होगा। यह निर्देशन के समय उपलब्ध कराया जा चुका है। अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन की तिथि से चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि के संपूर्ण खर्च की प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से करनी होगी। आरपी एक्ट 1961 की धारा 90 के तहत विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिकतम 28,00000 रुपए की सीमा तय की गई है। अभ्यर्थियों को इसके लिये खर्चोंकिसी भी बैंक में खाता खोलना होगा और खाते से ही भुगतान करना हJलेखा जांच का कार्य कोषागार कार्यालय शेखपुरा में किया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार यदि निर्वाचन की अधिसूचना के 07 दिन के अंदर आयोग सीईओ को राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक के नाम से सूचना दी जाती है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ वाहन की सुविधा बांट रहा है, तो अभ्यर्थी के व्यय में 50% व्यय जोड़ दिया जाएगा और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी सुविधा बांट रहे हैं तो 50% यात्रा अभ्यर्थियों के बीच विभाजित किया जाएगा। अपराधिक छवि वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से कम से कम 3 बार अपने आपराधिक मुकदमे के पूर्ण विवरण का प्रकाशन कराया जाना है तथा समाचार पत्र में प्रकाशन को अपने चुनाव खर्च में शामिल करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अनुमति प्राप्त वाहन में ड्राइवर सहित पांच व्यक्ति के बैठने की अनुमति रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का नाम अथवा फोटो प्रदर्शित किया गया तो उस पर आने वाले व्यय को जोड़ा जाएगा। भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत प्रावधान है कि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किसी भी तरह का पोस्टर, पंपलेट, हैंडव्हील एवं अन्य का मुद्रण कराने के पूर्व एमसीएमसी कोषांग से अनुमति प्राप्त करना है एवं मुद्रित की गई सामग्री के पृष्ठ पर प्रेस का नाम पता अंकित होना चाहिए एवं पब्लिशर को किसी भी पंपलेट एवं पोस्टर मुद्रित करने के 3 दिन के अंदर मुद्रित की गई सामग्री की चार कॉपी का नमूना एवं मुद्रित की गई मात्रा से संबंधित घोषणा पत्र के साथ एमसीएमसी कोषांग में जमा करना अनिवार्य होगा।
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