चुनावधर्म और आस्थाशेखपुरा

कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर दुर्गा पूजा के लिये गाईडलाईन हुआ जारी, पूजा समिति को करना होगा इन नियमों का पालन

कोबिड-19 के इस दौर में दुर्गा पूजा और बिधानसभा चुनाव है। ऐसे में भीड़ बढ़ने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ने से बचाने के जिला प्रशासन सजग है। आज शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभाकक्ष में अपर समाहर्ता सत्य प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक कर दुर्गा पूजा के लिये कुछ जरूरी दिशानिर्देश जारी किया गया है।

  1. मंदिर में पूजा पंडाल मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा।
  2. मंदिर के आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा।
  3. अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जिस जगह मूर्तियां रखी गई है, उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा।
  4. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा।
  5. इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा।
  6. पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टाल नहीं लगाया जाएगा।
  7. इसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन विजयादशमी अर्थात 25 अक्टूबर को ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
  8. कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा।
  9. आयोजकों पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
  10. मंदिर में पूजा पंडाल मंडप के उद्घाटन के लिए सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा।
  11. मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
  12. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा।
  13. पूजा के आयोजकों कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को उपरोक्त निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  14. किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाएगा।
  15. रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा।
  16. सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत आयोजकों के सहयोग से उपरोक्त दिशानिर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन ना हो।

उक्त दिशा-निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, एवं सभी थानाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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