चुनावशेखपुरा

सभी अभ्यर्थीयों को चुनाव व्यय का देना होगा ब्यौरा, नहीं तो रद्द हो सकती है उम्मीदवारी- डीएम इनायत खान

शेखपुरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी इनायत खान के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कंडिका 77 एवं 78 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित करना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने में असफल होने पर भारतीय दंड संहिता के नियम एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत नियम के तहत दंड का प्रावधान है। शेखपुरा जिला अंतर्गत दोनों विधानसभा 169,शेखपुरा एवं 170,बरबीघा के सभी अभ्यर्थियों को प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए तिथि का निर्धारण किया गया है। प्रथम जांच की तिथि 17 अक्टूबर, द्वितीय जांच की तिथि 22 अक्टूबर एवं तृतीय जांच की तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है। दोनों विधानसभाओं के लिए यह तिथि लागू रहेगी। जांच का स्थान कोषागार कार्यालय शेखपुरा का समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न तक होगी। अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित पंजी का संधारण एवं अन्य बिंदु पर शंका समाधान के लिए अनुश्रवण कोषांग द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 अक्टूबर 2020 को अपराहन 3:00 बजे समाहरणालय के मंथन सभागार में रखा गया है। जिला प्रशासन ने इस प्रशिक्षण बैठक में सभी अभ्यर्थियों/ अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य बताई है।

Back to top button
error: Content is protected !!