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दुर्गा पूजा में बरतें सावधानी, जिला प्रशासन ने गाइड लाइन किया जारी, नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई

शेखपुरा में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैश्विक महामारी covid-19 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ जिलाधिकारी इनायत खान और पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा-पंडाल, मंडप, मंदिर, शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्र होते हैं। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन दुर्गा पूजा के अवसर पर सख्ती से किया जाना आवश्यक है। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए। यदि मंदिरों में आयोजन किया जाता है तो निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

  • मंदिर में पूजा पंडाल/मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा।
  • इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा।
  • जिस जगह पर दुर्गा माता की मूर्तियां रखीं जाएगी, उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा।
  • सार्वजनिक घोषणा प्रणाली पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा

इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी इनायत खान ने बताया कि पूजा स्थल के आसपास स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन विजयादशमी 25 अक्टूबर को पूर्ण रूप से कर लेना होगा। कोई सामुदायिक भोज या प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समितियों के आयोजकों द्वारा किसी भी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप के उद्घाटन के लिए सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बताया कि मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा के आयोजक, कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित व्यक्तियों को सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क का प्रयोग करना होगा।

साथ ही उन्होनें अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इस दिशा निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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