शेखपुरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शेखपुरा इनायत खान एवं पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के द्वारा आज संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
शेखपुरा जिला में प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होगा।
इसके लिए अधिसूचना की तिथि 01 अक्टूबर 2020
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 08 अक्टूबर 2020 गुरुवार
समीक्षा की तिथि 09 अक्टूबर शुक्रवार
नाम वापसी की तिथि 12 अक्टूबर सोमवार
मतदान की तिथि 28 अक्टूबर बुधवार एवं मतगणना की तिथि 10 नबम्बर मंगलवार
जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा में किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के आलोक में मतदान अवधि में 1 घंटे की वृद्धि की गई है। मतदान अवधि प्रातः 7:00 से संध्या 6:00 तक सभी मतदान केंद्रों पर होगी। मतदान के अंतिम 1 घंटे में कोविड-19 संक्रमित मतदाताओं को मतदान करने की सुविधा होगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी को अंतिम रुप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक उम्र के तथा कोविड-19 से संक्रमित मतदाताओं को परंपरागत तरीके से मतदान करने के अलावे पोस्टल बैलेट से भी मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।
कोविड-19 के संदर्भ में कई प्रावधान किया गया है :-–
डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र एवं प्रपत्र 26 में शपथ पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। नामांकन पत्र भरे जाने के क्रम में अभ्यर्थी के साथ मात्र दो व्यक्ति को ही नामांकन केंद्र पर आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इस दौरान मात्र दो वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, उन्हें तथा संबंधित राजनीतिक दल को इससे संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने खर्च पर देनी होगी और इसमें आए खर्च को अपने निर्वाचन में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
उम्मीदवार द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार में उनके साथ अतिरिक्त अधिकतम पांच व्यक्ति साथ रहेंगे।
रोड शो में अधिकतम 5 वाहनों की अनुमति होगी, जिनके बीच आधे घंटे का समय अंतराल अनिवार्य होगा। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। 1 दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को सेनेटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 8 से 13 अक्टूबर के बीच दिया जाएगा। कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय रेंडमाइजेशन के उपरांत की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी एंड पेड न्यूज़ के बारे में भी बताया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित ऑडियो एवं विजुअल सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी द्वारा प्री सर्टिफिकेट करना अनिवार्य होगा। एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज़ संबंधित मामलों का अनुश्रवण किया जाएगा।
दयाशंकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 30 कंपनी सीआरपीएफ की मांग की गई है। 90 लोगों पर 107 के तहत कार्रवाई की गई है। 13 लोगों पर सीसीए लगाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों के अलावा सीआरपीएफ की कंपनियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्य प्रकाश शर्मा अपर समाहर्ता, हरिशंकर राम जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सत्येंद्र प्रसाद जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी, प्रशांत शेखर उप निर्वाचन अधिकारी के साथ कई अधिकारी एवं जिला के मीडिया बंधु उपस्थित थे।