चुनावशेखपुरा

सहज, सुगम एवं सुरक्षित मतदान को लेकर कवायद तेज, शातिपूर्ण होगा मतदान- डीएम इनायत खान

शेखपुरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शेखपुरा इनायत खान के आदेश के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर जिले की दोनों विधानसभाओं शेखपुरा एवं बरबीघा में कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में कोई मतदाता न छूटे की संकल्पना के साथ-साथ सहज, सुगम एवं सुरक्षित मतदान, मास्क पहनकर बूथ पर चलेंगे, वोट करेंगे के संकल्प के साथ कोविड-19 के संदर्भ में एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। जिसके तहत निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी सभी निर्देशों के आलोक में जिला स्तर पर एक निर्वाचन के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। जिला स्तर पर गठित निर्वाचन से सभी 24 कोषांगों को इसका अनुपालन करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिए गए निम्न निर्देशों का सभी निर्वाचन गतिविधियों में पूर्ण रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

  1. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे।
  2. निर्वाचन संबंधित गतिविधियों के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा।
  3. निर्वाचन के विभिन्न स्तरों पर आवश्यकतानुसार हैंड सेनीटाइजर साबुन, पानी की व्यवस्था की जाएगी।
  4. कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी कर्मियों द्वारा निर्देशों के अनुरूप भौतिक दूरी का पालन करना होगा।
  5. कार्यस्थल पर एवं स्थल के प्रवेश और निकास द्वार पर सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
  6. कार्य दिवस से 1 दिन पूर्व कोविड-19 से समन्वय कर कार्यस्थल को सेनेटाइज करवाना।
  7. स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकता की स्थिति में जिला स्तर पर गठित टीम तथा द्वारा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा।
  8. निर्वाचन गतिविधि के लिए बड़े कमरे या हॉल, कार्यस्थल पर भौतिक दूरी के अनुपालन के साथ सभी अन्य देशों का पालन करना होगा।
  9. मतदान दल एवं सुरक्षा बलों को ध्यान में रखते हुए आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था तथा उसका परिचालन होगा।
  10. पीठासीन पदाधिकारियों एवं बीएलओ को 1 से 100 तक मुद्रित टोकन उपलब्ध कराया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति से 1 घंटे पहले अधिक तापमान वाले मतदाताओं को मतदान कराया जाएगा।
  11. निर्वाचन अधिकारी एवं कर्मियों के लिए सामग्रियों के इस्तेमाल एवं डिस्पोजल से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के दौरान दिया जाना है।
  12. स्वास्थ्य विभाग द्वारा covid-19 से संबंधित निर्गत निर्देश के अंतर्गत सामग्रियों के सुरक्षित रखरखाव एवं डिस्पोजल की व्यवस्था कोविड-19 कोषांग के द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

Back to top button
error: Content is protected !!