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ट्रक संचालकों के चक्का जाम पर जिला प्रशासन सख्त, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की हुई तैनाती

शेखपुरा की डीएम इनायत खान एवं पुलिस अधीक्षक शेखपुरा के सयुंक्त आदेश पर ट्रक एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में किये गए चक्का जाम को देखते हुए चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। ट्रकों का परिचालन बंद होने से सामान्य यातायात एवं व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। चक्का जाम अभियान के क्रम में व्यस्त मार्गों पर ट्रक खड़ा कर यातायात को अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास भी हो सकता है। इससे आम जनता को कठिनाई पैदा हो सकती है एवं विधि व्यवस्था की समस्या भी पैदा होने की संभावना है। इस संयुक्त आदेश के द्वारा यातायात व्यवस्था सुचारू रखने की व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए गए हैं।

  1. अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेखपुरा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यस्त मार्गों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करें।
  2. किसी भी स्थिति में आम जनता को इससे कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
  3. कोई भी ट्रक सड़क मार्ग के बीच में खड़ा नहीं हो सके, इसके लिए हर संभव कदम उठाएंगे।
  4. जिले के सभी पुलिस थाना को हाई अलर्ट किया गया है और सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने पुलिस थानों में इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लें।
  5. दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र पुलिस बल सुनिश्चित करेंगे कि ट्रकों का परिचालन सामान्य रूप से होता रहे।
  6. किसी भी स्थिति में ट्रक मुख्य मार्ग पर खड़ा करके न छोड़ें, इसका ध्यान रखें।
  7. विधि व्यवस्था की स्थिति में सीआरपीसी आईपीसी की धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई करें।
  8. हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले अन्य संगठनों को कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सूचित करना सुनिश्चित करें, जिससे की हड़ताल पर नहीं गए वाहनों को नुकसान नहीं हो।
  9. हड़ताल के कारण आवश्यक सामग्रियों या जनहित से जुड़े से जुड़े किसी भी मामले में यदि हड़तालियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करें।
  10. किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार प्रीवेंशन ऑफ़ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

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