
खास खबर/लोकल खबरशेखपुरा
6 सितम्बर तक रहेगा लॉकडाउन, जिले के अंदर क्या हुआ परिवर्तन देखें इस खास रिपोर्ट में, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई- डीएम इनायत खान
शेखपुरा की डीएम इनायत खान के आदेश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन पर पूर्व में रोक लगाई गई थी। ज्ञात हो कि लॉकडाउन की अवधि को 6 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। शेखपुरा जिले में कंटेन्मेंट जोन से बाहर की दुकानों को खोलने एवं अन्य गतिविधियों को सामान्य रूप से संचालन के लिए पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया गया है।
- आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग के साथ-साथ सोशल डिस्टेंस बनाते हुए प्रातः 7:00 पूर्वाहन से 6:00 अपराहन तक संचालित होगी।
- सब्जी की दुकानें/मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, सेनिटाइजर का उपयोग एवं सामाजिक दूरी बनाते हुए प्रातः 6:00 पूर्वाहन से 10:00 अपराह्न तक संचालित होगी।
- गैर जरूरी समान से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकान सोमवार से शनिवार तक मध्यान्ह 12:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग के साथ सामाजिक बनाते हुए संचालित होगी। रविवार को छोड़कर
- दवा दुकान, अस्पताल, नर्सिंग होम इत्यादि अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, संस्थान मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग के साथ-साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए 24 घंटे संचालित रहेगी।
जिलाधिकारी ने आदेशों का अनुपालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा को जिला नोडल अधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने- प्रखंड का नोडल अधिकारी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से सभी निर्देशों के अनुपालन करने के लिए सभी पुलिस अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे।