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बिहार में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, पूर्व में लगाये गए प्रतिबंधों में कई तरह के छूट देने का निर्णय

बिहार में लॉकडाउन को लेकर आज हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन को एक हफ्ते तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने पूर्व में लगाए गए प्रतिबन्धों में कई तरह की छूट देने का निर्णय भी लिया है। इसके तहत व्यापार के लिए भी अतिरिक्त छूट दी जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दूकानों को खोलने की अनुमति होगी। लेकिन दूकानें अल्टरनेट डे के हिसाब से खुलेंगी। वहीं निजी बिल्कुल दफ्तर बंद रहेंगे। खान-पान, कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावे अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया गया है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 5 मई से 1 जून तक तीन चरणों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाये गए थे। अब इन प्रतिबंधों को धीरे-धीरे शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। 2-8 जून तक लॉकडाउन की अवधि विस्तारित की गई है। पूर्व के शर्त में कुछ बदलाव किये गए हैं। सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से 2 बजे तक एक दिन बन्द एक दिन खुली रहेंगी। सभी जिलाधिकारियों को इसके लिये जिम्मेदारी दी गई है। खाद्य पदार्थों एवं इससे जुड़ी दुकानें और कृषि से संबंधित दुकानों को प्रतिदिन 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों के काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ दुकान को अस्थाई रूप से बंद कर सकता है। विवाह और श्राद्ध को लेकर पूर्व के नियम ही लागू रहेंगे। यह नियम शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए समान रूप से लागू रहेगा। वहीं मॉल एवं पार्क को खोलने का इजाजत फिलहाल नहीं दिया गया है।

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