
Bihar: बिहार सरकार ने शिक्षक एवं अभ्यर्थियों के कागजात को नियोजन समिति के अध्यक्ष मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष से वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। विभागीय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए सम्बंधित निर्णय लिए जाने की बात कही है। ज्ञात हो कि बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है।
इस स्थिति में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिया है कि जुलाई-अगस्त 2019 में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिये नियोजन की जो कार्रवाई चल रही थी, उससे सम्बंधित सभी कागजात जनप्रतिनिधियों से तय समय के पूर्व वापस ले लें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि जुलाई-अगस्त 2019 में शुरू की गई नियोजन की कार्यवाही पर पटना उच्च न्यायालय में वाद है, जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया है। इस वजह से नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण नहीं किया जा सका।