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लॉक डाउन बढ़ने के बाद नई गाइड लाइन जारी, जान लें क्या-क्या हुए बदलाव

बिहार में लॉक डाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होने के कारण इसकी अवधि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावे लॉकडाउन में लगाए गए प्रतिबन्धों में भी बदलाव किया गया है।

नई गाइड लाइन के मुताबिक अब बिहार में शहरी क्षेत्रों की दुकान को खोलने के समय में कटौती की गई है। अब राज्य के शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकान खोला जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है। नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन को कार्रवाई की छूट दी गई है। बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस-टैक्सी ऑटो में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकार ने खरीफ फसलों की रोपाई को देखते हुए बीज दुकान खोलने में भी छुट दी है। अब बीज के दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह चार घंटे के लिए खोला जा सकता है। वहीं सरकार ने आरा मशीन की दुकान को भी खोलने में छूट दी है। इसके अलावा निर्माण सामग्री और निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानों को भी सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खोलने की इजाजत दी गई है। ये दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोली जा सकती हैं। साथ ही शादी एवं श्राद्ध में अधिकतम 20 लोगों की अधिसीमा तय की गई है। बाकि पहले के लगे सभी प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
देखें नई गाइड लाइन

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