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हर्ष ह/त्या/कां/ड मामले में आया न्यायालय का फैसला, पांच दोषियों को आजीवन कारावास, मृतक के परिवार को देने होंगे एक-एक लाख

Sheikhpura: बरबीघा के जघन्य हर्ष हत्याकांड मामले में न्यायालय ने आज अपना फैसला सुना दिया। पुलिस के द्वारा स्पीडी ट्रायल और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर शेखपुरा न्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई। साथ ही मृतक हर्ष के परिवार को एक-एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार प्रथम ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने नवादा जिले के विक्रम कुमार, गौतम, तिजेंद्र कुमार, रोहित कुमार तथा अमन कुमार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

ज्ञात हो कि बिगत 18 जुलाई 2021 को नगर परिषद क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले में रात्रि में इन अपराधकर्मियों ने स्कूल संचालिका राधिका देवी और गृह स्वामी विनय सिंह के घर में डकैती की नीयत से प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया था। लुटेरों ने राधिका देवी, विनय कुमार एवं उनके 15 वर्षीय पुत्र हर्ष के सिर पर हथौड़ी से वार किया था। जिसमें हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं राधिका देवी व विनय कुमार भी जिंदगी और मौत से महीनों जुझते रहे। घटना में उनकी पुत्री खुशी कुमारी किसी तरह से जान बचाने में कामयाब हुई। खुशी कुमारी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए 15 दिनों में ही मामले का उद्भेदन भी कर दिया।

बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड के अपराध कर्मियों की पहचान नवादा जिले के वारिसलीगंज के कृष्णापुरी निवासी राजू चौधरी के पुत्र रोहित कुमार, वारिसलीगंज थाना के माफी निवासी नरेश चौधरी के पुत्र तिजेंद्र कुमार, शाहपुर थाना के महरथ निवासी स्व सत्येंद्र सिंह के पुत्र विक्रम कुमार तथा कारु सिंह के पुत्र गौतम कुमार, नवादा जिला के काशीचक थाना के सुभानपुर निवासी प्रमोद सिंह के पुत्र अमन कुमार, शाहपुर थाना के जमुआमा निवासी दिनेश राम के पुत्र मिट्ठू कुमार के रूप में हुई थी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जबकि सातवां व मुख्य आरोपी महरथ के ही संजय सिंह का पुत्र आयुष कुमार अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हालांकि उसके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है।

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