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लॉकडाउन में विशेष कार्य हेतु निजी वाहन के परिचालन की हो आवश्यकता तो ऐसे बनवाएं ई-पास

जिला प्रशासन के द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात ई-पास निर्गत किया जाएगा।

कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद बिहार में 5 से 15 मई तक सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इसके पालन हेतु सरकार के द्वारा गाइड लाइन भी जारी किया गया है। जिसके मुताबिक सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन, अनुमान्य कार्यों से सम्बन्धित कार्यालयों के सरकारी वाहन एवं उनके कर्मियों के निजी वाहन, ई-पास प्राप्त निजी वाहन तथा सभी प्रकार के मालवाहक वाहन को छोड़ कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रखने का निदेश निर्गत किया गया है। ऐसे में लोगों को अन्य कार्यों से जरूरी यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आम लोगों को होने वाली इन्हीं परेशानियों से बचाने हेतु व किसी विशेष कार्य हेतु निजी वाहन के परिचालन हेतु शेखपुरा जिला प्रशासन द्वारा ई-पास निर्गत करने की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। जिसकी सेवा http://serviceonline.bihar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी इस लिंक पर क्लिक करने से आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में देखा जा सकता है। जिसमें आवेदक के द्वारा सभी अनिवार्य सूचनाएँ भरा जाना आवश्यक है। आवेदक आवेदन पत्र का पूर्वालोकन (Preview) देखने के पश्चात आवश्यक Attachment संलग्न कर Submit बटन पर क्लिक कर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इस बात की जानकारी देते हुए DPRO सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात ई-पास निर्गत किया जाएगा। जिसकी सूचना आवेदक के रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाईल पर लिंक के माध्यम से प्राप्त होगा। आवेदक के द्वारा निर्गत ई-पास का प्रिन्ट लेकर उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

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