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न्यायालय में अब नहीं होगा कोई न्यायिक कार्य, पढ़ें पूरी खबर
उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा ने पत्र के माध्यम से जिला बिधिज्ञ संघ के सभी अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिक तथा मुकदमे के पक्षकारों को यह आदेश दिया कि 14 जुलाई से 20 जुलाई तक जिला न्यायालय शेखपुरा में किसी प्रकार का न्यायिक कार्य नहीं होगा। e – filling, online filling आदि सभी प्रकार के कार्य स्थगित रहेंगे। सिर्फ रिमांड और रिलीज का कार्य होगा, वो भी न्यायिक पदाधिकारी अपने घर से सम्पन्न करेंगे। यह निर्णय कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया है।
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