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लॉकडाउन के कड़ाई से पालन करवाने के लिये अधिकारियों को दिए गए निर्देश, जानें जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देश

सभी अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करवाने का दिया गया निर्देश

कोरोना वायरस के दूसरे लहर से शेखपुरा जिला सहित पूरे राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई। सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद जिले में लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन कराने हेतु आज जिलाधिकारी इनायत खान के निर्देश पर उप विकास आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी निशान्त कुमार,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (मुख्यालय) के साथ-साथ कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को सरकार के द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन को सम्बंधित क्षेत्र में कड़ाई से लागू कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर उन्होंने लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के आलोक में लॉकडाउन जिला में 5 मई से 15 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जिला आपूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू रहेगा। दुकानें, वाणिज्य एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन अपवाद में बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, औद्योगिक एवं विनिर्माण, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स, कृषि एवं जुड़े हुए कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं एवं सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जी, मांस मछली एवं दूध की दुकान प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाहन तक खुली रहेंगी। वहीं कोल्ड स्टोर एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की बिक्री भी इसमें शामिल है। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान उनके निर्माण एवं वितरण की इकाइयां सरकारी एवं निजी दवाएं दुकानें, मेडिकल नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवा यथावत कार्य करते रहेंगे। सार्वजनिक संस्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।‌ लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयुक्त, निजी वाहन कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन तथा वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु निर्देशित किया गया है इसके साथ सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, अंतरजातीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन चालू रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। ‌रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। ‌सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल स्टेडियम पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजन पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकते हैं। लेकिन डी जे एवं बारात की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्य के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। ‌रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य‌ होंगे।

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