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शेखपुरा में विद्यालय शिक्षा समिति का होगा पुनर्गठन

बिहार सरकार के सभी विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कार्य उपलब्ध कराती है। सभी विद्यालयों के देख रेख की जिम्मेवारी विद्यालय शिक्षा समिति की होती है। शिक्षा संसोधन नियमावली 2013 के मुताबिक विद्यालय शिक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का ही होता है और जिले के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां इस समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश प्रसाद सिंह ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जिन विद्यालयों के शिक्षा समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वहाँ जल्द से जल्द समिति का पुनर्गठन करना सुनिश्चित करें। ताकि विद्यालय के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

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