
शेखपुरा जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण हेतु बाजारों में भीड़-भाड़ में कमी लाने के लिए जिलाधिकारी इनायत खान के द्वारा दुकानों को खोलने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसमें यह साफ-साफ बताया गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने निकटवर्ती दुकानों से ही खरीददारी करेंगे। दुकानों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों आदि में कार्यरत कर्मी तथा आमजनों को सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ-साथ मारक पहनना अनिवार्य होगा।, दुकानों / प्रतिष्ठानों, कार्यालयों के काउन्टर पर कर्मियों तथा आगन्तुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर या साबुन आदि की निःशुल्क व्यवस्था रखनी होगी। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद शेखपुरा एवं बरबीघा को यह निर्देश दिया गया है कि सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ श्रेणीवार दुकानों को ससमय आवंटित दिवस को खोलने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को भी अपने स्तर से भी सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ श्रेणीवार दुकानों को ससमय आवंटित दिवस को खोलने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने का निर्देश जारी किया गया है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में अपने स्तर से आवश्यतानुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा को भी अपने स्तर से इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु संबंधित पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 मई तक प्रभावी रहेगा।