शेखपुरा
दलित उत्पीड़न के एक मामले में 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
शेखपुरा जिला न्यायालय में आज एडीजे प्रथम मो ग्यासुद्दीन ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस बात की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजन चन्द्रमौली यादव ने बताया कि कोरमा थाना क्षेत्र के पानापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दलित के साथ हुए मारपीट में सभी आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका दाखिल हो गया।
गौरतलब हो कि 5 मार्च 2019 को बनारसी प्रसाद चौरसिया, पिंटू चौरसिया, झौरी मंडल, रविंद्र मंडल, राजाराम महतो, जवाहीर महतो, ज्ञानी महतो, गणेश महतो ने एक दलित परिवार को जाति सूचक गाली गलौज एवं मारपीट किया था। इस मामले में सभी के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है।