बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1,100, जानें पात्रता और आवेदन करने का तरीका
विधवा महिलाओं के लिए बिहरा सरकार बड़ी पहल

बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (LBSSP) विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने वाली राज्य सरकार की योजना है। SSPMIS की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़कर 1,100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना की खास बात यह है कि यह राज्य स्तर की विधवा पेंशन योजना है। SSPMIS के अनुसार, केंद्र की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की आयु सीमा से अलग, बिहार की लक्ष्मीबाई योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को कवर किया जाता है।
अब हर महीने मिलेंगे ₹1,100
सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव पेंशन की राशि में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पहले 400 रुपए प्रति माह मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति माह किया गया है। इसमें विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन से जुड़े पात्र लाभार्थी शामिल हैं।
कौन-कौन महिलाएं ले सकती हैं लाभ?
SSPMIS की आधिकारिक जानकारी के अनुसार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का ये महिलाएं लाभ उठा सकती है।
– महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
– परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।
– आवेदन का सरकारी स्तर पर सत्यापन किया जाता है।
– BPL कार्ड वाले परिवार की विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा
आवेदन के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है?
आवेदन के दौरान आवेदक से व्यक्तिगत, पता, पहचान और बैंक खाते से संबंधित जानकारी मांगी जाती है। SSPMIS के आवेदन फॉर्म में नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, जिला, पंचायत, गांव, आधार नंबर, मतदाता पहचान और बैंक खाते जैसी जानकारियां शामिल हैं।
सितंबर 2026 में लक्ष्मीबाई योजना की स्थिति
SSPMIS की 4 सितंबर तक की जिला-वार रिपोर्ट में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन, लंबित आवेदन, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों का विवरण दिया गया है। जिसमें अररिया जिले में रिपोर्ट के अनुसार कुल 8,732 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 5,668 आवेदन स्वीकृत और 2,733 आवेदन अस्वीकृत दिखाए गए हैं। रिपोर्ट में सत्यापन एवं अन्य स्तरों पर लंबित आवेदनों का विवरण भी दिया गया है।



